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UP : पति कुछ भी नहीं कमाता तो भी पत्नि को हर माह देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला!

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पति कुछ भी नहीं कमाता तो भी पत्नि को हर माह देना होगा गुजारा भत्ता.. इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

UP : इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस रेनू अग्रवाल ने उन्नाव के कमल की याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। कमल की पत्नि सुनैना अपने मायके रह रही हैं.. पति पर परिवार न्यायालय ने 2K मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध कमल इलाहाबाद हाई कोर्ट आया मगर कोर्ट युवती के पक्ष मे फैसला सुनाया.. कमल को हर माह खर्चे के 2 K देने ही होंगे।