अभी तक यह साफ नहीं है कि सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से क्यों निलंबित किया गया। लेकिन अगर उनके निलंबन का आदेश लागू हो जाता तो उन्हें पेंशन समेत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कई अन्य लाभ नहीं मिलेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात कैडर के एक आईपीएस अफसर के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। हालांकि, कोर्ट के दखल के बाद उनके निलंबन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। बताया गया है कि जिस अफसर को निलंबित किया गया, उन्होंने इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई की मदद की थी।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, इससे एक महीने पहले 30 अगस्त को ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। अपने निलंबन को वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने आईपीएस अफसर के निलंबन के आदेश को रोक दिया।
अभी तक यह साफ नहीं है कि सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से क्यों निलंबित किया गया। लेकिन अगर उनके निलंबन का आदेश लागू हो जाता तो उन्हें पेंशन समेत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कई अन्य लाभ नहीं मिलेंगे।