उत्तर प्रदेश राज्य

BREAKING : अदालत ने मोहम्मद आज़म खां को दो साल की क़ैद और ढाई हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई!

रामपुर। सपा नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया।

आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि ऊपरी अदालत में याचिका को लेकर जमानत मिल गई है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आजम बोले क्यों परेशान हो, सजा हो गई। क्या परेशानी है।

Naren Mukherjee
@NMukherjee6
⚡⚡BIG BREAKING

Former Lok Sabha MP, Former UP MLA, Former Minister in the UP Govt and one of the founding members of Samajwadi Party – Mohammad Azam Khan found guilty for giving inflammatory speeches during the 2019 Lok Sabha election campaign.

Economic Times
@EconomicTimes
A day after his Y-category security cover was withdrawn by the Uttar Pradesh government, Samajwadi Party leader Mohammad Azam Khan has now been given “provisional security,” according to police.

 

 

 

आजम को किन धाराओं में कितनी हुई सजा?
-505(1)b में 1000/ जुर्माना और दो साल की सजा
-171-जी में 500/ का जुर्माना एक माह की जेल
-125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1000/ जुर्माना दो साल की सजा।