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अदालत ने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले दो लोगों को सुनाई उम्रक़ैद की सज़ा

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में पुणे के सत्र न्यायलय ने फैसला सुनाया है.

अदालत ने मामले में अभियुक्त शरद कालस्कर और सचिन अंदुरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक थे, जिनकी 20 अगस्त 2013 को पुणे के महर्षि विट्ठल रामजी ब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई.

अदालत ने वकील संजीव पुनालेकर, वीरेंद्र तावड़े और विक्रम भावे को बरी कर दिया है.

पुणे की अदालत में विशेष जज पीपी जाधव की अगुवाई में इस मामले की सुनवाई हो रही थी.