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सरकार ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, 19 वेबसाइटों, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया!

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, 19 वेबसाइटों, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है.

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, प्रथम दृष्टया इन सामग्रियों को आईटी एक्ट की धारा 67, 67 ए, आईपीसी की धारा 292 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ वीमन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1986 का उल्लंघन करने वाला पाया गया.

ब्लॉक किए गए प्लेटफ़ॉर्म में हंटर्स, ड्रीम फ़िल्म्स, मूडएक्स, नियोनएक्स, एक्ट्रामूड और अन्य कंपनियां हैं जो अश्लील सामग्री परोस रही थीं.

बयान में कहा गया है कि ‘इन प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई जाने वाली अधिकांश सामग्रियों को अश्लील, फूहड़ और महिलाओं को ग़लत तरीक़े से पेश करने वाला पाया गया.

मंत्रालय के के अनुसार, एक ऐप को एक करोड़ बार डाउनलोड किया गया जबकि दो अन्य को 50 लाख से अधिक डाउनलोड किया गया था.

इन प्लेटफ़ॉर्मों के सोशल मीडिया अकाउंट के कुल फॉलोअर्स की संख्या 32 लाख से अधिक है.

बयान के अनुसार, 12 फ़ेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम अकाउंट, 16 एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट और 12 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है.

आईटी नियमों के पार्ट-3 के तहत जून 2023 में एक स्व-नियामक बोर्ड का गठन किया गया था जिसने एक अन्य प्लेटफ़ॉर्म उल्लू के ख़िलाफ एक आदेश जारी किया गया था लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों में उसका नाम नहीं है.

आदेश में इस प्लेटफ़ॉर्म की चार वेब सीरिज़ को हटाने या फिर से एडिट करने को कहा गया था.