बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई।
कोर्ट ने ये भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को अगले दो हफ्ते में जेल अथॉरिटी के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्तूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
@Misra_Amaresh
@misra_amaresh
#BilkisBano case:
@BJP4India
के 11 बलात्कार-कातिल, जिनको #Gujarat #BJP सरकार ने, भारत की आज़ादी का माखौल बनाते हुए, ठीक 15 August 2022 को छोड़ दिया था, अब फिर जेल जायेंगे। #SupremeCourtofIndia ने जजमेंट मे कहा कि जब केस महाराष्ट्र मे चला, गुजरात का उनको छोड़ने का jurisdiction था ही नही!
ये
@AmitShah
और
@narendramodi
के मुंह पर तमाचा है। इन्ही के छिपे दबाव मे
@CMOGuj
ने 11 सज़ा भुगत रहे शातिर अपराधियों को सिर्फ इसलिये छोड़ा था कि December 2022 मे BJP Gujarat Vidhan Sabha चुनाव जीत सके! बेशर्म
@BJP4Gujarat
ने कातिलों का स्वागत किया था।