दिल्ली में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) (एयर क्वालिटी इंडेक्स) (AQI) और प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ वाहनों की आवाजाही को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू करने के लिए मजबूर किया है। प्रतिबंध के तहत रखे गए वाहनों में यात्री कारें भी शामिल हैं। उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली में AQI 500 के करीब पहुंच रहा है, जो प्रदूषण स्तर के लिहाज से बेहद गंभीर माना जाता है। दिवाली नजदीक आने के साथ, राज्य सरकार कुछ पहलों के साथ प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हरकत में आ गई है।
यहां हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किन वाहनों को चलने की इजाजत है और प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए किन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
किन वाहनों के चलने पर रोक
पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अगली सूचना तक शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया है। यदि आपके पास पुरानी कार या दोपहिया वाहन है, जिसके पास बीएस 3 पेट्रोल या बीएस 4 डीजल सर्टिफिकेशन है, तो उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पाबंदियां सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पड़ोसी शहरों जैसे हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा में भी हैं। इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय GRAP के चरण 3 के लागू होने के साथ आता है। चरण 4 आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर, डीजल वाणिज्यिक वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगाएगा।