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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार दिया बड़ा झटका : ईडी निदेशक का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को अवैध क़रार दिया!

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को ‘अवैध’ करार देते हुए पलट दिया है और ये फ़ैसला सुनाया है कि वे 31 जुलाई तक ही इस पद पर बने रह सकते हैं. वैसे ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर तक था.

अदालत ने हालांकि अपने एक अहम आदेश में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) एक्ट में हाल में किए गए बदलावों को उचित करार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फै़सले के बाद केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों का कार्यकाल बढ़ा सकती है. अदालत ने इनके दो साल के तय कार्यकाल के अलावा तीन और साल के लिए कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दिया है.

इस बारे में दाखिल कई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों- जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल- की खंडपीठ ने मंगलवार को ये फ़ैसला सुनाया.

अदालत ने इस मामले में मई में सुनवाई पूरी करके अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.

याचिका देने वालों में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले शामिल थे.

इससे पहले केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर मिश्रा का कार्यकाल 2020, 2021 और 2022 में एक-एक साल के लिए बढ़ा दिया था.

1984 बैच के आईआरएस (इनकम टैक्स) अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में दो साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था.