https://youtube.com/shorts/hiiwjHl9ZI8?feature=share
Tarannum Bano
@Tarannum2_
महाराष्ट्र गौ रक्षको ने 28 वर्षीय आसिफ कुरैशी को टोपी पहनाई और गाय के सामने झुकाया गया Iयह सब पुलिसकर्मियों की मौजूदगी मे हुआ I बताया जा रहा हैI कि चोटों के बाद आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया
आसिफ का अपराध-अपने मिनी ट्रक मे मवेशियों को एक बाजार से दूसरे बाजार तक ले जाना II
https://twitter.com/i/status/1651952308836773893
Pawan Boxer
@PawanBoxer_
CJI चंद्रचूड़ : बृजभूषण पर FIR दर्ज करने के अलावा नाबालिग पहलवान को तुरंत सुरक्षा दीजिये।
और इस पूरे केस में आगे पुलिस क्या करती है इसकी पड़ताल मैं अगले हफ्ते करूंगा।
चंद्रचूड़ साहब आपको सैल्यूट। इस दौर में गजब की हिम्मत और मेरिट पर न्याय की गारंटी !!
यूपी: सड़क पर ईद की नमाज़ अदा करने पर 2,000 से अधिक लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज
कानपुर: पिछले हफ्ते ईद पर ईदगाह के बाहर एक सड़क पर बिना इजाजत नमाज अदा करने के आरोप में 2,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
एनडीटीवी के मुताबिक, बजरिया, बाबू पुरवा और जाजमऊ थाने में बुधवार को अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का पुलिस ने वीडियो बनाया था. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, ‘वीडियो के आधार पर नमाज अदा करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’
पुलिस कार्रवाई से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया से कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि उन्हें देर हो गई थी और परिसर के अंदर जगह नहीं बची थी.
वरिष्ठ उप निरीक्षक (एसएसआई) ओमवीर सिंह की शिकायत पर ईदगाह प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों सहित 1,000-1,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ बजरिया पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.
ओमवीर सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि जैसे ही ईद पर ‘नमाज’ शुरू हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाह के बाहर सड़कों पर नमाज अदा करना शुरू कर दिया, जो धारा 144 का उल्लंघन है.
जाजमऊ पुलिस द्वारा लगभग 300 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि तीसरी प्राथमिकी बाबू पुरवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है जिसमें 50 से अधिक लोगों पर बिना अनुमति के सार्वजनिक सड़क पर नमाज अदा करने का आरोप लगाया गया है.
लोगों पर आईपीसी की धारा 186 (लोक सेवक को कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा), 283 (सार्वजनिक तरीके से खतरा), 341 (गलत अवरोध के लिए दंड), और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि शांति समितियों के साथ बैठक के बाद ईद की नमाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे और सख्त हिदायत दी गई थी कि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए.