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दिल्ली की अदालत ने दंगा मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह ख़ान को बरी किया, कोर्ट ने क्या कहा?

नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मई 2022 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे तोड़-फोड़ अभियान के विरोध के दौरान कथित तौर पर दंगा करने और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को बुधवार को बरी कर दिया।.

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के खिलाफ खान द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश सुनाया।.

Khurram Ali Shahzadخرم علی شہزاد
@khurramkshahzad
सरकारी काम में बाधा डालने कालिंदी कुंज में कंचन कुंज के अंदर बुलडोजर चलाने का विरोध करने के मामले में अमानतुल्लाह खान कलीमुल हफ़ीज़ मिन्नतुल्लाह सहित तमाम आरोपी बाइज्जत बरी

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. दिल्ली पुलिस, प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने के दौरान उनके पास किसी भी तरह के धारदार हथियार नहीं थे. अदालत ने कहा कि देश का संविधान भारत के नागरिकों को शांति से प्रदर्शन करने की इजाजत देता है.

मामला क्या है?

अभियोजन पक्ष ने कोई भी स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया कि क्यों कथित घटना स्थल की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, जहां लोग पतत्थबाजी कर रहे थे. कोर्ट ने कहा कि पत्थरबाजी के समय का कोई वीडियो मौजूद नहीं है. यह देखते हुए ही अमानतुल्लाह खान को राहत मिली है. बता दें कि अमानतुल्लाह समेत अन्य लोगों पर मई 2022 में दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध के मामले में दंगों और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का आरोप था.