उत्तर प्रदेश राज्य

मुज़फ़्फ़रनगर : कवाल हिंसा के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को हुई 2-2 साल की सज़ा!

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में हुए कवाल कांड के दौरान हुई हिंसा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी (BJP MLA Vikram Saini) समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना है। विधायक समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने की।

Zakir Ali Tyagi
@ZakirAliTyagi
मुज़फ्फरनगर दंगे से जुड़े 1 मामले में कोर्ट ने BJP विधायक विक्रम सिंह सैनी को 2 साल की सुनाई सजा,विक्रम सैनी समेत 11 अन्य लोगों को भी सुनाई गई 2-2 साल सजा,दंगे के दौरान 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग के मामले में आरोपी थे विधायक,अन्य मामलों से पहले ही किया जा चुका है बरी!

Sachin Gupta
@sachingupta787
Update | मुजफ्फरनगर कोर्ट ने BJP विधायक विक्रम सैनी समेत 12 दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई। साल-2013 में दो पक्षों में मारपीट-फायरिंग हुई थी।

सजा होने के बाद विधायक ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया। फिलहाल जमानत मिल जाने से विधायक को राहत मिल गई है। ममेेरे-फुफुरे भाई की हत्या के बाद कवाल गांव में हिंसा हुई थी। आगजनी और हिंसा में तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी को नामजद कराया गया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें शाहनवाज, बाबर, अबरार, इमरान, उस्मान, राकेश, मनोज, हाजी अनीस, साजेब, मुकर्रम जफर, रफीक, अक्षय, गुलशन , फैसल और धीरज शामिल है |

इसमें एक आरोपी सतीश की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी, मुकर्रम, नूर , फारूक, धर्मवीर, दीपक, सोनू, रोहतास , दीपक, सलेक चंद, रविंदर प्रदीप को 2 वर्ष के कारावास की सजा शामिल है. एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 10- 10 हजारों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाया है |

Ashraf Hussain
@AshrafFem
Breaking: मुज़फ्फरनगर दंगे से जुड़े एक मामले में BJP विधायक विक्रम सैनी समेत 12 दोषी करार…

कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 साल की सज़ा एवं 10 हज़ार का जुर्माना…