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कैथल, 32 बोर की देसी पिस्तौल सहित आरोपी काबू, भेजा सलाखों के पीछे : रवि जैस्ट की रिपोर्ट

Ravi Press
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32 बोर देसी पिस्तौल सहित आरोपी काबू, भेजा सलाखों के पीछे
कैथल
12 नवंबर
( रवि प्रेस )
एसपी मकसूद अहमद के आदेशानुसार अवैध असला – अमुनेशन रखने वालों की धरपकड़ के लिए चलाई जा रही मुहिम तहत सीआईए-1 पुलिस द्वारा 1 आरोपी को काबू करके उसके कब्जे से .32 बोर देसी पिस्तौल बरामद कर लिया गया। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर को सीआईए-1 पुलिस के एएसआई रणदीप सिंह की टीम अपराधों की रोकथाम के संबंध में चीका क्षेत्र में मौजूद थी। जहां पर पुलिस पार्टी को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि कमेडी गांव के रहने वाले सुखचैन उर्फ सुखी पहलवान अपने पास नाजायज हथियार रखता है और जो अब चीका पटियाला रास्ते पर नहर के पास मौजूद है। अगर तुरंत रेड की जाए तो सुखचैन को अवैध असला सहित काबू किया जा सकता है। सूचना विश्वसनीय होने के कारण पुलिस पार्टी द्वारा तत्परता व मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर दबिश देकर आरोपी सुखचैन उपरोक्त को काबू कर लिया गया। जांच दौरान आरोपी के कब्जे से .32 बोर देसी पिस्तौल बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना चीका में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके सीआईए-1 से मौके पर पहुंचे एचसी अजीत सिंह द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापक पूछताछ उपरांत आरोपी शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया
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दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में ससुर गिरफ्तारः- थाना पूंडरी के अंतर्गत एक गांव की बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट अभद्रता कर उसे प्रताड़ित करने के आरोप में महिला थाना पुलिस की एएसआई मनजीत कौर द्वारा पीड़िता के ससुर गीता कॉलोनी पानीपत निवासी रोहतास को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी शिकायत अनुसार पीड़िता की शादी 5 मई 2012 को कमल निवासी पानीपत के साथ हुई थी। शिकायतकर्ता के परिवार जनो द्वारा उसकी शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन उसके ससुराल जन उस दान दहेज से खुश नहीं थे और उसके ससुराल जनों द्वारा शादी के बाद उसको दहेज की मांग करते हुए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके ससुर रोहताश ने मौका मिलते ही उसके साथ कई बार छेडखानी की। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।