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सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की समय से पूर्व रिहाई पर 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई करेगी!

सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की समय से पूर्व रिहाई पर सात अगस्त को अंतिम सुनवाई करेगी.

बीबीसी हिंदी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी वी नागरत्न की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं और गुजरात सरकार और निजी प्रतिवादियों को संक्षेप में अपनी बात दायर करने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला

तीन मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया था. मृतकों में बिलकिस बानो की तीन साल की बेटी भी शामिल थी.

इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी जिसके बाद 2008 में बॉम्बे सत्र अदालत ने 11 लोगों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी.

15 अगस्त, 2022 को गोधरा जेल में सज़ा काट रहे 11 दोषियों को गुजरात सरकार की सज़ा माफ़ी की नीति के तहत रिहा कर दिया गया था.

दोषियों की रिहाई पर बिलकिस बानो ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि इससे उनका 20 साल पुराना सदमा फिर ताज़ा हो गया है और उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं. बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार से इस फ़ैसले को वापस लेने की अपील की थी.