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सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में अरविंद केजरीवाल की याचिका ख़ारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका ख़ारिज कर दी है.

हाई कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मामले पर रोक लगाने के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को ख़ारिज कर दिया था. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

आरटीआई एक्ट के तहत पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था. इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दायर किया था.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की एक बेंच ने कहा वे याचिका पर कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है और 29 अगस्त के लिए सूचीबद्ध है.