उत्तर प्रदेश राज्य

शिष्या को बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री ”चिन्मयानंद” मुश्किल में, कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने के दिए आदेश : लवी सिंह की रिपोर्ट

Lavi Singh
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******मुश्किल में चिन्मयानंद, कोर्ट ने 30/अक्टूबर तक सरेंडर करने के दिए, अपने आदेश******
——2011/ के मामले में अपनी एक शिष्या को बंधक बनाकर, उसके साथ में सामूहिक दुराचार व दुष्कर्म का हुआ था, केस दर्ज़——

शाहजहाँपुर, चिन्मियानंद की मुश्किलो का सिलसिला है,कि ख़त्म होने का नाम ही नही ले रहा है।इस बार अब एक और गंभीर मामले में एक महिला को बंधक बनाकर,उसके साथ में सामूहिक दुराचार व दुष्कर्म में चिन्मयानन्द को बड़ा झटका लगा है।पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी,कि दुष्कर्म केस वापस ले लिया जाए। हाईकोर्ट ने अपने साफ़तौर खुले लफ्ज़ो में राहत देने से इंकार करते हुए, उनकी याचिका खारिज कर दिया, तथा हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को 30/अक्टूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर के आदेश दिए है।वही निचली अदालत को आदेश किया,कि 30/अक्टूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे।निचली अदालत को निर्देश दिया, कि सरेंडर के बाद चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर निर्णय ले।ये आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने शुक्रवार को दिया।आपको बता दे,कि 2011 में एक गंभीर मामले में चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।