उत्तर प्रदेश राज्य

वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित वजूखाना की सफ़ाई ज़िलाधिकारी की मौजूदगी में की गयी!

ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित वजूखाना की सफाई शनिवार को ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न हो गयी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी ज़िलाधिकारी की मौजूदगी में वाराणसी नगर निगम एवं मत्स्य विभाग के कर्मचारियों समेत 26 सदस्यीय टीम ने सफाई का काम पूरा किया.

वाराणसी के ज़िलाधिकारी राजलिंगम ने बताया कि ” 8-10 मछलियां मरी हुयी थीं उनको हटा दिया गया है और ज़िंदा मछलियों कमेटी के लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है, सफाई करवा दी गयी है, मौके पर दोनों पक्ष मौजूद रहे.वजूखाने को फिर से सील कर दिया गया है.”

इस दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर और बाहर भारी मात्रा में पुलिस फ़ोर्स के अलावा सीआरपीएफ़ की तैनाती की गई थी.

इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस समेत पीएसी के जवान काशी विश्वनाथ मन्दिर परिसर के गेट नंबर 4 के आस पास तैनात किए गए थे.

ज़िला प्रशासन की स्वीकृति के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृृंगार गौरी केस की पक्षकार महिलाओं और मस्जिद कमेटी के 2-2 प्रतिनिधियों को मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी.

इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी ज़िला प्रशासन की देख रेख में करवाई गई है.

वजूखाने की सफाई का काम लगभग ढाई घंटे चला, तीन अलग अलग पंप मशीनों से पानी साफ किया गया और फिर चूने का छिड़काव किया गया.

सफाई के बाद ज़िंदा मछलियों काे अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया.

2022 से सील है वजूखाना

मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद में हुए कोर्ट की निगरानी में सर्वे के बाद हिन्दू पक्ष ने इसे सील करने की मांग की थी जिसे जिला अदालत एवं सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.

गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से वाराणसी ज़िला प्रशासन को एक पत्र लिखा गया था जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सील वजूखाने में मरी हुई मछलियों को हटाने और साफ सफाई करने का निवेदन किया गया था.

उनके प्रार्थना पत्र में यह कहा गया था कि 16 मई 2022 से वजूखाना सील है इस कारण उसमें जो मछलियाँ हैं उनकी देख रेख नहीं हो पा रही है और उनमें से कुछ मछलियां मर गईं हैं जिस वजह से वहां दुर्गन्ध पैदा हो गयी है.

इसके बाद जनवरी 2024 में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को चार वादिनी महिलाओं के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वजूखाने के पूरे क्षेत्र को साफ करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश देने की मांग के आवेदन को स्वीकार कर लिया था.