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लाईव टीवी डिबेट में महिला से मारपीट करने वाले मौलवी को हुई जेल-देखिए किन धाराओं में हुआ मुक़दमा

नई दिल्ली: नोएडा फिल्म सिटी में ज़ी हिंदुस्तान टीवी चैनल पर लाइव शो के दौरान महिला के साथ कथित रूप से मार-पीट करने के आरोप में पुलिस ने मौलाना एजाज़ अरशद क़ासमी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फ़राह फ़ैज़ उर्फ लक्ष्मी वर्मा ने क़ासमी के खिलाफ थाना सेक्टर 20 में मामला दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम सेक्टर 16ए फिल्म सिटी स्थित एक चैनल में लाइव बहस के दौरान क़ासमी और एडवोकेट फ़राह फ़ैज़ के बीच विवाद हो गया. लाइव शो के दौरान ही क़ासमी ने फ़राह पर हाथ उठाया।

पुलिस ने फ़राह की शिकायत पर मामला दर्ज कर क़ासमी को गिरफ्तार कर लिया है. थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक मनीष सक्सेना ने बताया कि सेक्टर-16ए स्थित ज़ी मीडिया के एक कार्यक्रम में तीन तलाक के विरोध करने वाली निदा ख़ान को फतवा जारी किए जाने पर बहस चल रही थी. इस संबंध में फ़राह, निदा ख़ान का समर्थन कर रही थीं ।

आपको बता दें कि कासमी पर नॉएडा पुलिस ने चार धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. जिनमें तीन धाराएं जमानती है जबकि एक धारा 295 A गैरजमानती है. ये चार धाराएं 323, 504, 506, 295 A है. आज काजमी के वकील ने कोर्ट से धारा 295 A (धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना) को हटा कर जमानत देने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया।

वहीं सरकारी वकील छवि रंजन दिवेदी ने ज़ी मीडिया को बताया कि कोर्ट ने फिलहाल कासमी को जमानत देने से इंकार कर दिया है क्योंकि कासमी पर लगाए गए चार धाराओं में एक धारा गैरजमानती है. इसलिए कोर्ट उन तमाम सबूतों पर अब सुनवाई कर यह फैसला लेगा कि कासमी पर लगाए गए धारा पर्याप्त है या नहीं, जिसके बाद जमानत पर कोर्ट फैसला लेगा. वहां दूसरी ओर जांच अधिकारी अरुण वर्मा ने कहा कि घटना की वीडियो और उससे जुड़े तमाम सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा।