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राजधानी दिल्ली में सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद बंगाली मार्केट और आईटीओ स्थित तक़िया बब्बर शाह को हटाने का नोटिस दिया!

उत्तर रेलवे ने राजधानी दिल्ली में दो बड़ी मस्जिद बंगाली मार्केट और आईटीओ स्थित तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया है रेलवे ने नोटिस में दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। वरना एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है। रेलवे के नोटिस में कहा गया कि दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन का समय दिया जाता है कि वे अतिक्रमण हटा लें, वरना वो आकर उसे हटा लेंगे। वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है लेकिन, रेलवे कह रहा है ये उनकी जमीन पर बनी है।

शनिवार को उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दोनों मस्जिदों को जारी किया गया है। इसमें लिखा है- रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृति भवन/मंदिर/ मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा। रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत अनाधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी। मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रटरी अब्दुल गफ्फार के मुताबिक, ये मस्जिद करीब 400 साल पुरानी है। इसी मस्जिद के बगल में बने एमसीडी के मलेरिया दफ्तर को भी रेलवे ने खाली करने का नोटिस दिया है। यहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

इससे पहले इसी साल के अप्रैल माह में बंगाली मार्केट इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था। इस दौरान यहां मौजूद 250 साल पुरानी मस्जिद के कुछ हिस्सों को भी गिरा दिया गया था। मस्जिद के कमरों और दिवारों में बुलडोजर चला गया था वहीं, मस्जिद के पास बनी चारदिवारी को भी पूरी तरह से ढहा दिया गया था। इस मौके पर मस्जिद मैनेजमेंट ने दावा था कि कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। वहीं, मदरसे के महासचिव मतलूब करीम हाफिज ने कहा था कि बिना किसी जानकारी और नोटिस बुलडोजर की कार्रवाई की गई।