विशेष

मैं____ फ़लानी ढिकनी______ आज दिनांक_____ समय______ को अपने पति, श्री______ को__

Rk Sinha
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08-10-2022//मेरिटल रेप से बचने के लिये
कंसेंट फॉर्म में सिर्फ़ सिग्नेचर ही काफ़ी नहीं होगे,
सिग्नेचर के साथ साथ, पत्नी की कंसेंट वीडियो में गवाही भी लेनी पड़ेगी और संबंध बनाने से पूर्व पत्नी को केमरा के सामने खड़ा कर उससे सहमति लेनी बेहद ज़रूरी है। और वह निम्नलिखित ड्राफ्ट अनुसार होनी चाहिये की,
मैं____ फ़लानी ढिकनी______
आज दिनांक_____ समय______ को अपने पति,
श्री______ को अपनी स्वेच्छा से बिना किसी
लोभ, लालच, भय, दबाव से मुक्त होकर,
अपनी सम्पूर्ण सभान अवस्था में, उन्हें संभोग करने की सहमति देती हूँ।
एवं मेरे पति श्री_______ ने, मुझसे,
शारीरिक संबंध बनाने से पूर्व,
विधिक रूप से, विधि द्वारा स्थापित क़ानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर, संभोग से पूर्व मेरी सहमति ली है एवं
मेरी दरखास्त है की क़ानून, पुलिस, कोर्ट एवं फेमिनिस्ट समूहगण,
आजके बाद दिनांक_______ को हम दोनों के मध्य स्थापित हुए संबंध को मेरिटल रेप में नहीं गिना जाये !!
ऐसा स्टेटमेंट कागज के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लेना पड़ेगा अन्यथा पत्नी यह कह दे की जज साहब यह तो हर रोज़ लिखित सहमति लेने के लिये मुझे बहुत पीटते एवं प्रताड़ित करते थे। अतः पिटाई ना हो उसके डर से में कंसेंट फॉर्म में हस्ताक्षर कर देती थी…….


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वैसे माननीय अदालत को निवेदन है की यह सब कंसेंट फॉर्म एवं कंसेंट वीडियो रिकॉर्डिंग को ज़्यादा दिनों तक संभल के रखना कठिन कार्य होता है।
अतः मेरिटल रेप में एक प्रावधान होना चाहिये की मेरिटल रेप की घटना, FIR दर्ज करवाने की तारीख़ से 90 दिनों से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिये।
अगर कोई पत्नी, 90 दिनों से ज़्यादा पुरानी घटना को लेके अपने पति पर मेरिटल रेप का केस करना चाहती है तो उसे स्वीकार ना किया जाये…॥॥