उत्तर प्रदेश राज्य

मेरठ : याकूब कुरैशी की 31 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ज़ब्त की!

मेरठ। बसपा सरकार में मंत्री रहे मीट कारोबारी याकूब कुरैशी और उनके परिजनों व कर्मचारियों के नाम खरीदी गई 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस जब्त कर ली है। याकूब कुरैशी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

इस मामले में याकूब कुरैशी के अलावा उनकी पत्नी संजीदा बेगम उर्फ समजीदा बेगम, पुत्र इमरान कुरैशी व फिरोज उर्फ भूरा के अलावा उनके कर्मचारी मोहित त्यागी निवासी के-ब्लॉक शास्त्री नगर, फैजाब निवासी घोसीपुर थाना खरखौदा-मुजीब निवासी नरहेड़ा थाना खरखौदा भी आरोपी हैं। इन सभी के खिलाफ कई थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

ये संपत्ति की गई कुर्क
1. माई सिटी हास्पिटल भवन संख्या-72 मौहल्ला भवानी नगर वार्ड नंबर-73 नौचंदी मेरठ। (भूखंड क्षेत्रफल-1500)
2. इंद्रप्रस्थ एजूकेशनल एंड कलचरल सोसायटी 35 शिवाजी रोड सेक्टर-7 शास्त्रीनगर मेरठ। (भूखंड क्षेत्रफल-3265.35 वर्ग मीटर)
3. मैसर्स अल फहीम मीटैक्स प्राईवेट लिमिटेड ढिलौला मेरठ फैक्टरी। भूखंड संख्या-32 सेक्टर-10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-07 (भूखंड क्षेत्रफल-288 वर्ग मीटर)
4. इमरान कुरेशी के नाम संपत्ति, सराय बहलीम स्थित मकान, भूखंड संख्या-101ए/10 सेक्टर-10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 (भूखंड क्षेत्रफल-213.60 वर्ग मीटर)
5. हाजी याकूब कुरैशी की पुत्री (13)य अलीशा के नाम संपत्ति, भूखंड संख्या-34/10 सेक्टर-10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 (भूखंड क्षेत्रफल-288 वर्ग मीटर)।

कुर्क की गई गाड़ी
1-वाहन संख्या- यूपी 15सीयू-0005, वाहन स्वामी- अलफहीम मीटैक्स, वाहन-इनोवा क्रिस्टा
2-वाहन संख्या-यूपी-15सीडब्लू-7771, वाहन स्वामी- याकूब कुरैशी, वाहन- स्कार्पियो