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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए ज़मीन अधिग्रहण के मामले में गोदरेज की एक याचिका को खारिज कर दिया!

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए ज़मीन अधिग्रहण के एक मामले में गोदरेज एंड बॉयस कंपनी की एक याचिका को खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ”राष्ट्रीय महत्व की है और जनहित में है.”

गोदरेज एंड बॉयस कंपनी ने इस परियोजना के लिए उसकी ज़मीन अधिग्रहित किए जाने का विरोध किया था.

महाराष्ट्र सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे.

न्यायाधीश आरडी धानुका और एमएम साथ्ये की बेंच ने कहा कि ये परियोजना विशेष है और निजी हित से ऊपर जनहित में है.

जागरूक टाइम्स – हिंदी न्यूजपेपर
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मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिला ग्रीन सिग्नल। मुंबई हाईकोर्ट ने गोदरेज कंपनी की याचिका को खारिज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश को इसकी जरूरत है।

IANS Hindi
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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को ‘राष्ट्रीय महत्व’ करार देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (#BombayHighCourt) ने विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्च रिंग कंपनी की जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

 

 

मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे 508.17 किमी. के रेल ट्रैक में से 21 किमी. का हिस्सा ज़मीन के नीचे बनाया जा रहा है.

रेल लाइन में ज़मीन में प्रवेश करने वाला एक सिरा विक्रोली में होगा जिस ज़मीन का मालिकाना हक गोदरेज कंपनी के पास है.

भारतीय बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच 500 किलोमीटर की दूरी तीन घंटों में पूरी करेगीभारतीय बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच 500 किलोमीटर की दूरी तीन घंटों में पूरी करेगी
राज्य सरकार और एनएचएसआरसीएल का कहना है कि कंपनी जनहित की इस परियोजना में देरी करने की कोशिश कर रही है.

प्राधिकरण ने हाई कोर्ट को बताया कि सिवाए विक्रोली इलाक़े के पूरी रेल लाइन के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.