बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए ज़मीन अधिग्रहण के एक मामले में गोदरेज एंड बॉयस कंपनी की एक याचिका को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ”राष्ट्रीय महत्व की है और जनहित में है.”
गोदरेज एंड बॉयस कंपनी ने इस परियोजना के लिए उसकी ज़मीन अधिग्रहित किए जाने का विरोध किया था.
महाराष्ट्र सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे.
न्यायाधीश आरडी धानुका और एमएम साथ्ये की बेंच ने कहा कि ये परियोजना विशेष है और निजी हित से ऊपर जनहित में है.
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मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिला ग्रीन सिग्नल। मुंबई हाईकोर्ट ने गोदरेज कंपनी की याचिका को खारिज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश को इसकी जरूरत है।
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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को ‘राष्ट्रीय महत्व’ करार देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (#BombayHighCourt) ने विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्च रिंग कंपनी की जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।