दुनिया

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति को 18 माह के लिए जेल की सजा सुनाई गयी

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो को 18 माह के लिए जेल की सजा सुनाई गयी है। उन पर विद्रोह भड़काने के आरोप में मुकद्दमा चलया जायेगा।

पेरू की सुप्रीम कोर्ट के जज कार्लोस चेकले ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को जेल भेजने का आदेश जारी किया। उन्हें 18 माह तक मुकदमे की सुनवाई तक हिरासत में रखा जाएगा। लीमा स्थित अभियोजन कार्यालय ने कोर्ट से मुकदमे के दौरान पेड्रो कैस्टिलो को हिरासत में रखने का अनुरोध किया था।

उन पर देश में विद्रोह भड़काने व साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

कैस्टिलो की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में अशांति फैल गई थी। उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इसे देखते हुए कैस्टिलो के स्थान पर राष्ट्रपति बनीं डिना बोलुआर्ते ने बुधवार को देश में 30 दिन के लिए आपातकाल लगा दिया।

पुलिस व कैस्टिलो समर्थकों के बीच हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए थे। हड़ताल व आंदोलन के कारण पेरू को प्रतिदिन 2.60 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पेरू से प्राप्त समाचारों के अनुसार राष्ट्रपति ने जनता से अपील की है कि हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हुए देश की जरूरतों और लक्ष्यों का पाना चाहते हैं।