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दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस पर लगा प्रतिबंध

दक्षिण कोरिया में एक नए क़ानून के मुताबिक़, कुत्ते का मांस बेचने और कुत्ते को जान से मारने पर पाबंदी होगी।

दक्षिण कोरिया में पारित किए गए नए क़ानून का लक्ष्य, 2027 तक कुत्तों को जान से मारने और उनके मांस की बिक्री को रोकना है।

इस क़ानून का मक़सद कुत्ते का मांस खाने की क़रीब एक शताब्दी पुरानी परंपरा को बंद करना है।

बीते कुछ दशकों में कुत्ते का मांस लोगों की पसंद से बाहर हो रहा था। कुत्ते का मांस नापंसद करने वालों में अधिकतर युवा हैं।

इस क़ानून के तहत, कुत्ते को मांस के लिए पालने और फिर उसे मारने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही कुत्ते के मांस को बेचने या बांटने पर भी प्रतिबंध होगा।

जो भी इस क़ानून का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे जेल भी भेजा जा सकता है।

कुत्तों को मारने वाले क़साइयों को तीन साल तक की जेल भी हो सकती है और जो लोग मांस के लिए कुत्ता पालते हैं, या कुत्ते का मांस बेचते हैं, उन्हें अधिकतर दो साल जेल की सज़ा हो सकती है।

हालांकि, कुत्ते का मांस खाना फिर भी ग़ैर-क़ानूनी नहीं होगा।

इस नए क़ानून को अमल में लाने में तीन साल का समय लगेगा, ताकि किसानों और रेस्टोरेंट के मालिकों को रोज़गार और आय के वैकल्पिक स्रोत का समय मिल सके।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, 2023 में दक्षिण कोरिया में 1,600 कुत्ते के मांस के रेस्टोरेंट और 1,150 कुत्ते के फ़ार्म थे।