नई दिल्ली: ईद की ख़रीदारी करके आरहे मेवात के हाफ़िज़ जुनैद की चलती ट्रेन में हत्या करने वाले आरोपी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सज्ञ अंतरिम ज़मानत मिल गई है।आरोपी चाकू जैसे धारदार हथियार से जुनैद की हत्या करी थी।
मामला पिछले वर्ष ईद से पहले का है जब जुनैद अपने भाइयों के साथ दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहा था,धार्मिक छींटाकशी करते हुए आरोपी ने जुनैद और उसके भाइयो के साथ बदतमीजी करी थी,और अधमरा करके फरीदाबाद जिले के असावती गांव के पास उसे फैंक दिया था।
कुमार के वकील ने कहा कि जस्टिस दया चौधरी की एकल पीठ ने कुमार को अंतरिम जमानत दे दी जो खान की हत्या का आरोपी है. उसके वकील विश्वजीत विर्क ने कहा, ‘हाई कोर्ट ने नरेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी.’
उन्होंने कहा, ‘निचली अदालत में मामले की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के मद्देनजर अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दी है. यह आदेश दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पर अंतिम फैसला आने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.’ कुमार आठ जुलाई 2017 से न्यायिक हिरासत में है।
खान के पिता जलालुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके बेटे की पीट-पीट कर हत्या के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।