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जैसलमेर, भारतीय सीमा के अन्दर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध : राजस्थान से धर्मेन्द्र सोनी

धर्मेन्द्र सोनी
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राजस्थान से धर्मेन्द्र सोनी, भारतीय सीमा के अन्दर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध,

जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने जारी किए आदेश

जैसलमेर, 14 अक्टूबर/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदŸा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर भारतीय सीमा के भीतर पाकिस्तानी लोकन सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभवी रहेगा।

आदेश में कहा गया हैं कि जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट डाबी द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहां से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।