देश

कैथल, ज़िला बार एसोसिएशन कैथल ने फ़ैसला लिया, रेप और नृशंस हत्या करने वाले आरोपी का केस कोई भी वक़ील नहीं लड़ेगा : रवि जैस्ट की रिपोर्ट

Ravi Press
============
कैथल ( )। जिला बार एसोसिएशन कैथल ने फैसला लिया है कि कलायत के एक गांव में एक अबोध बच्ची के साथ हुए रेप और नृशंस हत्या करने वाले आरोपी का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। कोई भी वकील आरापी की तरफ से अदालत में पेश नहीं होगा। इस विषय में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। इस संबंध में बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की एक बैठक बार रूम में हुई जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र तंवर ने की। इस अवसर पर एसोसिएशन के उप प्रधान संजीव बतान, सचिव कर्ण कालड़ा, मीडिया कोर्डिनेटर प्रदीप हरित, सह सचिव सुनीता मलिक, कोषाध्यक्ष संजीव सैनी भी उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र तंवर एडवोकेट ने बताया कि यदि कोई वकील आरोपी का केस लड़ेगा तो उसकी बार एसोसिएशन से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और उस पर 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के ही एक युवक पवन ने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका गला दबा दिया और बाद में पेट्रोल डाल कर उसे आग लगा दी। ऐसे अमानवीय कृत्य के लिए आरोपी पवन कुमार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कृत्य की जितनी भत्र्सना की जाए कम है। उन्होंने आरोपी पवन के लिए फांसी की सजा की मांग की। प्रधान ने कहा कि यदि बच्ची के परिजनों को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता अथवा वकील की आवश्यकता हो तो वे यह सहायता निशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। वे पीडि़त परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को आरोपी पवन 7 साल की दूसरी कक्षा में पढऩे वाली बच्ची का अपहरण करके ले गया था। इस बात की पुष्टिï रास्ते मेंं लगे एक सीसीटीवी कैमरे से हुई। बाद में उसने बच्ची के साथ रेप कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पेट्रोल डाल कर जला दिया। कल बच्ची का शव गांव के पास जंगलों से बरामद हुआ। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पुलिस ने कल शाम को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच उसे आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।