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#कैथल, पिस्टल प्वाइंट पर गाडी छीनने की झुठी सूचना देने के मामले में 2 व्यक्तियों पर पुलिस ने की कार्रवाई : रवि जैस्ट की रिपोर्ट!

Ravi Press
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पिस्टल प्वाइंट पर गाडी छीनने की झुठी सूचना देने के मामले में 2 व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा 182 भादस के तहत कार्रवाई
कैथल
11 जनवरी
( रवि प्रेस )
कैथल पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है जिन्होने दुभार्वना पूर्ण या आपसी रंजिश का बदला लेने निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दी है या किसी अन्य तरीके से पुलिस का समय बर्बाद किया है। यह कार्यवाही धारा 182 आईपीसी के प्रावधानों के तहत की जाती है। पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने धारा 182 आईपीसी की व्याख्या करते हुए बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी झूठी सूचना देगा जो सही नहीं है और वह सरकारी अधिकारी उसे सही मानकर कार्यवाही कर दे और उससे किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या नुकसान हो जाए या होने की संभावना हो या विभाग का कीमती समय बर्बाद हो, तब ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। इसके धारा के तहत झूठी शिकायत देने वाले व्यक्ति के लिये सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा छह महिने तक का कारावास या एक हजार रूप्ये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चीका पुलिस द्वारा ऐसे ही गाडी छीनने की एक झूठी सूचना पर धारा 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि 5 जनवरी की रात को पिस्टल प्वाइंट पर लोहा स्क्रेप से भरी गाडी छीनने की झूठी सूचना देने के आरोप में थाना चीका पुलिस द्वारा दो आरोपी ट्रक मालिक सुरेश तथा ट्रक चालक प्रवेश दोनो निवासी जाखौली के खिलाफ 182 भादस के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्रवक्ता ने बताया कि 5 जनवरी की रात्री को नियंत्रण कक्ष के माध्यम से थाना चीका में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक मार्का जम्बो आयसर जिसमें लोहा स्क्रेप लोड है, पिस्टल प्वाइंट पर चीका पटियाला रोड से 4/5 व्यक्तियों द्वारा छीन लिया गया है। जिस सूचना पर ईआरवी तथा थाना चीका से एसएचओ इंस्पेक्टर राजफूल की टीम तुंरत मौका घटना स्थल पर पहूंची। पुलिस द्वारा की गई छानबीन से पता लगा कि उपरोक्त ट्रक कुछ दूरी पर सोनू निवासी सौंथा के ढाबा पर खडा है। पुलिस पार्टी द्वारा वहां पहुंचने पर ढाबा मालिक सोनू सहित ट्रक मालिक सुरेश व चालक प्रवेश हाजिर मिले। पुलिस छानबीन के दौरान ट्रक मालिक सुरेश व चालक प्रवेश ने बताया कि उन्होने एक साथ बैठ कर शराब पी थी। जो उन्होने अपना ट्रक छीनने बारे डायल 112 पर काल की थी। प्रवक्ता ने बताया की गहन पूछताछ के लिए थाना में लाए गए सुरेश व प्रवेश से बारी बारी डीएसपी गुहला सुनील कुमार द्वारा भी पूछताछ की गई। जो सुरेश व प्रवेश उपरोक्त दोनो ने बतलाया कि उनके द्वारा पुलिस को ट्रक छीनने की झुठी सूचना दी गई थी। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ट्रक छीनने की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करके पुलिस का कीमती समय बर्बाद किया है जो 182 भादस की जद में आता है। जो ट्रक मालिक सुरेश तथा ट्रक चालक प्रवेश दोनो निवासी जाखौली के खिलाफ 182 भादस के तहत कार्रवाई करके कार्रवाई से संबंधित जरुरी कागजात माननीय न्यायालय के सुपुर्द किए गए।
बाक्सः- एसपी मकसूद अहमद ने कहा कि पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा है। जिस पर पुलिस लगातार खरा उतर रही है और किसी भी अपराधिक सूचना पर तुंरत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई अमल में लाई जाती है लेकिन कुछ शरारती तत्व पुलिस को गलत सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करते है जोकि सरासर गलत है। एसपी ने आमजन से अपील की है कि पुलिस को किसी भी प्रकार की झूठी सूचना ना दे अन्य झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ नियमानुसार कडी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।