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कैथल की अहम् ख़बरें : मुख्यमंत्री राहत कोष की ज़िला स्तरीय बैठक 15 जुलाई को : डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल

via : Ravi Press
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मुख्यमंत्री राहत कोष की ज़िला स्तरीय बैठक 15 जुलाई को :- डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल
कैथल, 12 जुलाई। उपायुक्त डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष की जिला स्तरीय बैठक 15 जुलाई को सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक में सरल पोर्टल पर आए सहायता लेने वाले केसों की समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन 15 अक्टूबर तक :डीसी
कैथल, 12 जुलाई ( )डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए बहादुर बच्चों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2022 निर्धारित की है। पुरस्कार पाने वाले बच्चों की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन द्वारा बहादुरी का कार्य 1 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2022 तक किया हुआ हो।

डीसी ने ऐसे बहादुर बच्चों और संस्थानों से कहा है कि वे निर्धारित तिथि तक आवेदन भारतीय बाल कल्याण परिषद को सभी निर्धारित नियमों सहित भेजना सुनिश्चित करें। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने ऐसे बहादुर बच्चों को सम्मानित करने का फैसला किया हुआ है, जिन्होंने जोखिम परिस्थितियों में बहादुरी का कार्य किया हो। उन्होंने कहा कि परिषद ने चार स्तर के पुरस्कार रखे हैं। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा देश भर में 25 बहादुर बच्चों को यह पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने के बाद परिषद द्वारा एक कमेटी गठित कर ऐसे बहादुर बच्चों को चुना जाएगा। चयनित बहादुर बच्चों को एक पदक, प्रमाण पत्र तथा नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने कहा कि आवेदन करने वाले प्रार्थियों के लिए स्कूल के प्राचार्य या हैड मास्टर, जिला परिषद या पंचायत के मुखिया, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक या राज्य बाल कल्याण परिषद के प्रधान और महासचिव के अनुशंसा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अनुशंसा करने वाले अधिकारी या मुखिया द्वारा आवेदक के पूर्ण विवरण का 250 शब्दों में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेदक निर्धारित प्रोफोर्मा में जन्मतिथि, वीरता के लिए छपे न्यूज पेपर या मैगजीन की क्लिपिंग, एफआईआर या पुलिस डायरी आदि का विवरण भी देना अनिवार्य है।

आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा हर घर तिरंगा महोत्सव :- डीसी

कैथल, 12 जुलाई ( ) डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आगामी 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा महोत्सव भव्य और शानदार तरीके से मनाया जाएगा। सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों से संबंधित तैयारियां में लगे हुए हैं। हर घर तिरंगा महोत्सव जारी गाईड लाईन और निर्धारित मापदंड के तहत होगा। इस महोत्सव में राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत इस कार्यक्रम में समाज सेवी संस्थाओं और एैच्छिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हर घर तिरंगा महोत्सव के दौरान तिरंगा फहराने वाले सभी लोगों को चाहिए कि वे शाम को विधिवत रूप से झंडा उतारने की प्रक्रिया को पूरा करें।

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों के साथ-साथ निजी संस्थानों और सभी घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा देश की आन-बान और शान है। इसके लिए कोई भी देशवासी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमें सामाजिक समरस्ता और बेहत्तरीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ महोत्सव मनाना चाहिए। इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिए कि बतौर नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे भी संबंधित विभागों, समाज सेवी संस्थाओं और एैच्छिक संगठनों के साथ तालमेल बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद प्रशासन इस कार्य को अमलीजामा पहनाएगा।

स्मैम स्कीम के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतू कृषि यंत्रों का किसान 13 व 14 जुलाई को करवाएं भौतिक सत्यापन :- उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद

कैथल, 12 जुलाई ( )कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि जिन किसानों द्वारा खरीफ मशीनरी स्मैम स्कीम 2022-23 के दौरान मशीन खरीद उपरान्त बिल गत 10 जुलाई 2022 तक सहायक कृषि अभियन्ता कैथल कार्यालय स्थित जिल परिषद भवन जीन्द रोड कैथल मे जमा करवा दिये गए, वे किसान 13 जुलाई व 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक कार्यालय उपमण्डल कृषि अधिकारी अतिरिक्त अनाज मण्डी जीन्द रोड कैथल मे अपनी मशीन का भौतिक सत्यापन करवाए। किसान द्वारा खरीदे गए कृषि यन्त्रो का सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा गठित कमेटी की मौजूदगी मे किया जाएगा। कृषि यन्त्र का सिरियल नंबर, निमार्ण वर्ष व कीमत मशीन पर खुदा होना अनिवार्य है। पेन्ट से मशीन पर स्कीम का नाम, लाभार्थी किसान व पिता का नाम, पता व मोबाईल नंबर लिखवाना अनिवार्य है। डीलर द्वारा जारी बिल को संबन्धित कृषि यन्त्र निर्माता से सत्यापित होने पर ही अनुदान का लाभ दिया जाएगा। उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी यन्त्र का भौतिक सत्यापन नही किया जाएगा व किसान के अनुदान राशि ना मिलने का वह स्वयं जिम्मेवार होगा।

गुहला खंड के गांव डंडौता में बागवानी योजनाओं के लिए लगाया जागरूकता शिविर :- डॉ. प्रमोद कुमार

गुहला-चीका / कैथल, 12 जुलाई ( )जिला बागवानी अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि गुहला खंड के गांव डंडौता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. प्रमोद कुमार ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि जिला में बागों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 715 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा बागों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि में काफी ईजाफा किया गया है। नए बाग लगाने पर 30 हजार रुपये प्रथम वर्ष, दूसरे व तीसरे वर्ष 10 हजार रुपये यानि कुल 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के रूप में अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 1 लख 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। जो किसान धान की फसल लगाने की बजाए बाग व सब्जी की फसल लगाएंगे, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा 7 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।

डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि किसान विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए hortnet.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा व लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। फसल समूह विकास प्रोग्राम योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ सब्जी उत्पादन पर 15 हजार रुपये, मल्चिंग 6400 रुपये, प्लास्टिक टनल पर 14.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 10 हजार वर्ग मीटर),बांस स्टेकिंग पर 31 हजार 250 रुपये प्रति एकड़ एवं आयरन स्टेकिंग पर 70 हजार 500 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि एमपीएमवी के साथ-साथ एमएफएमबी, एमबीबीवाई पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसानों को यह जानकारी भी दी कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण के साथ-साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पर भी पंजीकरण करवाएं, जिसमें सब्जियों के लिए प्रति एकड़ 750 रुपये व फलों के लिए 1 हजार रुपये का प्रीमियम भरकर किसी भी प्रकार की आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रति एकड़ 40 हजार रुपये फलों व 30 हजार रुपये सब्जियों की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है