उत्तर प्रदेश राज्य

एक और बाबरी मस्जिद : ज्ञानव्यापी केस में हिन्दू पक्ष को व्यास तहख़ाने में मिला पूजा का अधिकार!

वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिलने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता व वादिनी महिलाओं में खुशी का माहौल है। आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाया। तस्वीरों में देखें जश्न का माहौल…

ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जिला अदालत द्वारा पूजा करने की अनुमति दिए जाने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता व वादिनी महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाया।

कोर्ट का आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन समेत सभी अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर किया। सभी अधिवक्ताओं समेत मौजूद हिंदू पक्ष के लोगों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए।

हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते ने कहा व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है।

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ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में आया फैसला…

ज्ञानव्यापी केस में हिन्दू पक्ष में अदालत का फैसला आया हैं। हिन्दू पक्ष को व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार। कोर्ट ने प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने का दिया आदेश।

जिला जज की कोर्ट ने अपने आदेश में व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी है। इसको लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।