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एक अप्रैल से इस देश में गांजे का इस्तेमाल ग़ैरक़ानूनी नहीं

जर्मनी ने एक अप्रैल यानी सोमवार से देश में गांजे के इस्तेमाल को आंशिक तौर पर वैध बना दिया है.

इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की ओर से तय नियमों के दायरे में रहते हुए जर्मनी में गांजा का इस्तेमाल अब ग़ैर क़ानूनी नहीं रह गया है.

सरकार का यह फ़ैसला देश में गांजा की कालाबाज़ारी ख़त्म करने के लिए लिया गया है.

इस फ़ैसले के बाद अब जर्मनी में 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी इंसान 25 ग्राम से अधिक गांजा अपने पास रख सकता है.

नए नियम के अनुसार, अब प्रति घर गांजा के तीन पौधे लगाने की भी इजाज़त दी गई है.

हालांकि स्कूल, स्पोर्ट्स सेंटर या पैदल चलने के रास्ते के आसपास सुबह सात से रात आठ बजे के बीच गांजे के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी.

इसके अलावा, एक जुलाई से अधिकतम 500 लोगों की संख्या वाला उत्पादक संघ या सोशल क्लब बनाने की भी इजाज़त मिली है.

इस संघ या क्लब का उद्देश्य बिना लाभ कमाने के उद्देश्य का गांजे का उत्पादन और वितरण करना होगा.

हालांकि इसके सदस्यों की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी.