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इस्राईल को लगा बड़ा झटका, ज़ायोनी शासन पर चलेगा ग़ज़्ज़ा में नरसंहार का मुक़दमा : अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ग़ज़्ज़ा नरसंहार मामले को निलंबित करने के इस्राईल के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि आईसीजी में ज़ायोनी शासन के ख़िलाफ़ नरसंहार मामले का ज़रूर चलेगा।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजी) ने अवैध आतंकी इस्राईली शासन द्वारा ग़ज़्ज़ा में किए जा रहे नरसंहार मामले के फ़ैसले में दक्षिण अफ़्रीक़ा द्वारा लगाए गए आरोपों को सही बताते हुए मामले की सुनवाई न करने के इस्राईल के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में कहा है कि इस्राईल द्वारा फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार के दक्षिण अफ़्रीक़ा के आरोप सही हैं, इस्राईली हमलों से जान-माल और बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुक़सान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय संगठन ने ग़ज़्ज़ा में मानवीय क्षति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ग़ज़्ज़ा में इस्राईल के हमलों में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत हुई है और न्यायालय ग़ज़्ज़ा में मानवीय त्रासदी की सीमा से अवगत है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि इस्राईल के ख़िलाफ़ नरसंहार मामले के पर्याप्त सबूत हैं, इस्राईल के ख़िलाफ़ कुछ आरोप नरसंहार कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। अदालत ने इस्राईल को नरसंहार के कृत्यों को रोकने का आदेश दिया और ज़ायोनी शासन को आज के आदेश के अनुसार एक महीने में अपने कार्यों की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। इसमें शामिल सभी पक्ष अदालत के आदेश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ग़ैरतलब है कि दक्षिण अफ़्रीक़ा ने इस्राईल पर ग़ज़्ज़ा में फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया था। 11 और 12 जनवरी को हुई सुनवाई में दक्षिण अफ़्रीक़ा और इस्राईल की ओर से दलीलें पेश की गईं थीं, जिसके बाद 26 जनवरी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय ने अपना यह फ़ैसला सुनाया है।