प्रयागराज; ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले पर हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के पश्चात अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है. जिसके बाद ज्ञानवापी का ASI सर्वेक्षण होना तय हो गया है.
बता दें कि वाराणसी जिला जज के ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने वाले आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर कुछ दिनों तक रोक लगाकर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था.
जिसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले पर लंबी सुनवाई चली थी. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रिटिंकर दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)कराने का फैसला सुनाया है.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है: इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण की अनुमति देने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन
#WATCH इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है: इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण की अनुमति देने पर हिंदू पक्ष… pic.twitter.com/GEnpU61gua
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2023