उत्तर प्रदेश राज्य

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा ज़िला अदालत को आदेश दिया, ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण कराने वाली याचिका पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुनाए!

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा ज़िला अदालत को आदेश दिया है कि वो शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुनाए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

मथुरा की ज़िला अदालत में अर्ज़ी दायर कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

पिछले साल मथुरा की अदालत में दर्ज याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले एक मंदिर था और शाही ईदगाह का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया

विनय कुमार / Vinay Kumar
@vinaynews024

#इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी की तरह मथुरा #श्रीकृष्‍ण_जन्‍मभूमि और #मस्‍जिद_ईदगाह की वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया है।यहनआदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिया है और चार माह में सर्वे करारकर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश।