उत्तर प्रदेश राज्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है.

हाई कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है इसलिए मदरसा अधिनियम 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है.

राज्य में बड़ी संख्या में मदरसा हैं और इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी अच्छी खासी है. ऐसे में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो इन मदरसा स्टूडेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड और हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में शामिल करे.

राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि वो स्कूलों में ज़रूरत के हिसाब से अतिरिक्त सीट तैयार करे और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो नए स्कूल स्थापित करे.

राज्य सरकार से कहा है कि 6 से 14 साल के बच्चे बिना दाखिला के न रह जाएं, इसलिए उन्हें स्कूल में शामिल कराने के लिए हर प्रयास किए जाएं. ये फ़ैसला जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने सुनाया है.