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अदालत ने कहा-संजय राउत की गिरफ़्तारी पूरी तरह से अवैध थी, ED ने अपनी मर्ज़ी से आरोपी चुने हैं!

संजय राउत जेल से रिहा होने के बाद गये सिद्धि विनायक मंदिर

मुंबई, नौ नवंबर (भाषा) राज्यसभा सदस्य एवं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता संजय राउत बुधवार शाम को आर्थर जेल से रिहा होने के शीघ्र बाद भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए यहां प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर गये।.

जब संजय राउत मध्य मुंबई में इस प्रसिद्ध मंदिर में गये तब उनके साथ उनके भाई एवं विधायक सुनील राउत एवं पार्टी के अन्य नेता थे।.

पत्रा चॉल केस में शिवसेना सांसद संजय राउत को ज़मानत मिल गई है.

मुंबई कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने बुधवार को संजय राउत को ज़मानत दे दी.

इससे पहले, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर उनकी ज़मानत याचिका पर फै़सला सुरक्षित रख लिया था.

करीब 100 दिन बाद संजय राउत जेल से बाहर आएंगे. उनके भाई सुनील राउत को भी ज़मानत मिल गई है.

मामला

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी राउत के खिलाफ़ लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है. ईडी का आरोप है कि संजय राउत पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड हैं

ये मामला मुंबई के उत्तरी उपनगर में पत्रा चॉल परियोजना के पुनर्विकास से जुड़ा हुआ है. 31 जुलाई को संजय राउत को गिरफ़्तार किया गया था.

गिरफ़्तारी से पहले 8 दिन ईडी की हिरासत में बिताने के बाद राउत को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

Deepak Sharma
@DeepakSEditor
अदालत का कहना है कि शिवसेना नेता संजय राउत
@rautsanjay61
की गिरफ्तारी अवैध थी और उनके खिलाफ ईडी अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर सकी ।

सवाल है कि जिस 60 साल के आदमी की दो बार एंजियोप्लास्टी हुई हो और दिल में 6 स्टेंट डाले गये हों, उसे 3 महीने जेल में क्यों रखा ?

ANI_HindiNews
@AHindinews

हमने ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। मैंने 100 दिन से भी अधिक जेल में काटे जिसे में कभी भूलूंगा नहीं। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मुझे हमारी न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया और मैं उनका आभारी हूं: सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के बाद शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत

ANI_HindiNews
@AHindinews
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत को मुंबई की PMLA अदालत द्वारा पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया।


अदालत ने कहा: संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध, पूछा- मुख्य आरोपी वधावन को क्यों बख्शा गया

मुंबई, सात नवंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को बुधवार को ‘अवैध’ और ‘निशाना बनाने’ की कार्रवाई करार दिया तथा उनकी जमानत मंजूर कर ली।.

इसने यह भी सवाल किया कि मामले के मुख्य आरोपी एवं रियल एस्टेट फर्म एचडीआईएल के राकेश और सारंग वधावन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया।.